cheque से लेनदेन के नियमों में RBI ने किया बदलाव
cheque rule : डिजिटल ट्रांजेक्शन के इस दौर में आज भी चेक से पेमेंट करना ज्यादा सेफ मानते हैं। आमतौर पर लोग बड़ी पेमेंट को चेक के जरिए ही करते हैं। अगर आप भी चेक के जरिए लेनदेन करते हैं तो अब आपके लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, हाल ही में आरबीआई ने चेक से लेनदेन के नियमों में बदलाव कर दिया है।
HBN News TV (check rule) आज भले ही पैसों से जुड़े ज्यादातर काम ऑनलाइन होते हैं, लेकिन लोग आज भी बड़ी पेमेंट चेक के जरिए करना पसंद करते हैं। क्योंकि चेक से पेमेंट करना सुरक्षित होता है। हाल ही में आरबीआई ने चेक क्लियरिंग को तेज़ करने के लिए एक नई प्रणाली शुरू की है।
दरअसल, फिलहाल चेक क्लियर होने में 2 दिन का समय लगता है, लेकिन आरबीआई के नियमों में बदलाव के बाद यह कुछ ही घंटे में क्लियर हो जाएगा। जैसे ही चेक बैंक में जमा होगा राशि तुरंत खातों में ट्रांसफर हो जाएगी। आरबीआई द्वारा उठाए गए इस कदम से बैंकिंग सिस्टम (Banking System) में जोखिम कम होगा।
फिलहाल चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) के तहत चेक को प्रोसेस करने में लगभग T+1 या 2 वर्किंग डे लग जाते हैं, लेकिन आरबीआई (RBI) अब इस सिस्टम को बैच प्रोसेसिंग से हटाकर वास्तविकता पर समझौता (settlement on realization) की ओर ले जा रहा है।
कब से लागू होंगे चेक के नए नियम –
आरबीआई (RBI) द्वारा चेक क्लियरिंग सिस्टम में बदलाव का ऐलान कर दिया गया है। इसे 4 अक्टूबर 2025 से, चेक क्लियरिंग के लिए एक नई, रियल-टाइम निपटान व्यवस्था शुरू की जाएगी। इस प्रणाली के लागू होने पर बैंक अपने कार्यकाल समय में ग्राहक का चेक स्कैन (cheque scan) करके तुंरत उनके खाते में पैसे भेज देंगे और चेक कुछ ही घंटों में क्लियर हो जाएगा। इससे ग्राहकों को पैसों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और बैंकों का भी जोखिम कम होगा।
दो चरणों में लागू होगी नई व्यवस्था-
बता दें कि नई चेक प्रणाली (new cheque system) को दो चरणों में लागू किया जाएगा। पहला चरण 4 अक्टूबर, 2025 से 2 जनवरी, 2026 तक जारी रहेगा। इसमें जिस दिन बैंक में चेक को जमा करवाया जाएगा, उसी दिन शाम 7 बजे तक बैंक को साफ जवाब देना होगा कि चेक को स्वीकार (Cheque Clearance Rules) किया गया है या नहीं?
अगर समय पर बैंक इसका जवाब नहीं देता है तो चेक को स्वीकार मान लिया जाएगा और तुरंत खाताधारक के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दूसरा चरण 3 जनवरी, 2026 से चालू होगा। इस प्रणाली को तब शुरू किया जाएगा जब पहली प्रणाली पूरी तरह से प्रभावी हो जाएगी।
दूसरे चरण में 3 घंटे में क्लियर हो जाएगा चेक –
दूसरा चरण, जनवरी 2026 से लागू होगा। आहर्ता बैंकों (Drawee Bank) को प्रत्येक चेक को स्वीकार करने के लिए तीन घंटे का समय मिलेगा। अगर ग्राहक सुबह 10 बजे बैंक में चेक जमा करवाता है तो बैंक को 1 बजे चेक की पुष्टी करते हुए यह जवाब देना होगा कि चेक स्वीकार किया गया है या नहीं। यदि बैंक कि ओर से कोई जवाब नहीं आता है तो इस स्थिति में चेक स्वचालित रूप से स्वीकार कर लिया जाएगा।
ग्राहकों को तुरंत मिलेगा भुगतान-
RBI (RBI cheque Clearing Rules) ने चेक क्लीयरेंस प्रक्रिया को तेज करने के लिए नए नियम बनाए हैं। इन नई व्यवस्था के तहत, जैसे ही क्लीयरिंग हाउस चेक की पुष्टि और निपटान की जानकारी भेजता है, तो प्रस्तुतकर्ता बैंक को ग्राहक के अकाउंट में पैसे भेजने होंगे। आरबीआई (RBI News) ने साफ किया है कि यह भुगतान चेक क्लीयरेंस के 1 घंटे के अंदर करना ज़रूरी है।
RBI ने सभी बैंकों को दिए सख्त निर्देश –
आरबीआई (RBI new cheque rules) ने चेक से जुड़े नए नियम पेश करते हुए देश के सभी बैंकों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि वह अपने सभी ग्राहकों को इस नए बदलाव के बारे में विस्तार से जानकारी दें। इसके अलावा, बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे निर्धारित तिथियों से पहले नई CTS प्रक्रिया के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
First published on: August 16, 2025 07:01 PM