Income Tax : आज से बदल जाएगा आयकर का पूरा सिस्टम, ये होंगे बदलाव
Income Tax - टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी खबर। दरअसल आपको बता दें कि आज से आयकर का पूरा सिस्टम बदलने जा रहा है। 1 अप्रैल 2026 से पुराने 1961 वाले इनकम टैक्स कानून की जगह नया Income Tax Act, 2025 लागू होगा। नए इनकम टैक्स कानून (New Income Tax Law) में सिस्टम का ढांचा वही रहेगा, लेकिन भाषा और प्रक्रियाओं को आसान बनाया जाएगा, ताकि टैक्स से जुड़े विवाद कम हों-
HBN News TV (Income Tax New Rules 2026) – अप्रैल 2026 से टैक्स व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 60 साल पुराना इनकम टैक्स कानून अब खत्म हो जाएगा और उसकी जगह एक नया, सरल कानून लागू किया जाएगा। 1 अप्रैल 2026 से सरकार पुराने 1961 वाले आयकर कानून को हटाकर Income Tax Act, 2025 लागू करने की तैयारी में है। इसका उद्देश्य टैक्स नियमों को इतना आसान बनाना है कि आम लोग बिना किसी झंझट के टैक्स को समझ भी सकें और समय पर भर भी सकें।
नया इनकम टैक्स कानून क्या है?
नया इनकम टैक्स एक्ट (New Income Tax Act) 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसका उद्देश्य टैक्स कानूनों (tax laws) को आम लोगों और व्यवसायियों के लिए आसान बनाना है। सरकार चाहती है कि टैक्स से जुड़े मामलों में विवाद और कोर्ट-कचहरी कम हों और टैक्सपेयर्स बिना किसी डर के नियमों का पालन कर सकें।
₹12 लाख तक की आय पर टैक्स फ्री-
2025 के बजट (Budget) में घोषित टैक्स राहत 2026 में भी जारी रहेगी। नए टैक्स रेजीम (New Tax Regime) के तहत सालाना ₹12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस सिस्टम में छूट और डिडक्शन का विकल्प (Choice of exemptions and deductions) नहीं होगा, लेकिन टैक्स स्लैब कम दरों के साथ डिजाइन किए गए हैं। ₹4 लाख से ₹8 लाख की आय पर 5% टैक्स लगेगा, जबकि ₹24 लाख से ऊपर की आय पर 30% की दर लागू होगी।
बढ़ेगा सिगरेट और पान मसाला पर टैक्स –
2026 में कुछ चुनिंदा उत्पादों पर अतिरिक्त टैक्स लगाने की तैयारी है। सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी (excise duty) बढ़ाई जाएगी और पान मसाला पर नया सेस लगाया जाएगा। ये टैक्स पहले से लागू GST के अलावा होंगे। सरकार का उद्देश्य इन उत्पादों से अतिरिक्त राजस्व जुटाना है।
नहीं होगा GST दरों में बदलाव –
2026 में GST की दरों में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। यह साल नए GST सिस्टम का पहला पूरा साल होगा, जिसे सितंबर 2025 में लागू किया गया था। इस सुधार के तहत करीब 375 वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स (tax on services) कम किया गया था। अब ज्यादातर सामान पर GST या तो 5% है या 18%, जबकि तंबाकू जैसे कुछ खास उत्पादों पर पहले की तरह अधिक टैक्स लागू रहेगा।
कस्टम ड्यूटी रिफॉर्म पर होगा फोकस-
GST और इनकम टैक्स के बाद सरकार का ध्यान कस्टम ड्यूटी (custom duty) सुधार पर रहेगा। बजट 2025–26 में कस्टम टैरिफ स्लैब की संख्या घटाकर 8 कर दी गई थी। इसके साथ ही फेसलेस असेसमेंट (faceless assessment) और डिजिटल प्रोसेस (digital process) लागू करने पर काम जारी है, ताकि आयात-निर्यात (import-export) से जुड़े काम आसान, तेज और पारदर्शी हो सकें।
नए टैक्स नियमों (new tax rules) से आम लोगों के लिए टैक्स समझना आसान होगा, विवाद और झगड़े कम होंगे, और डिजिटल तरीके से टैक्स भरने में समय और पैसा दोनों की बचत होगी। कुल मिलाकर, 2026 का नया टैक्स सिस्टम आम करदाताओं (common taxpayers) के लिए सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
First published on: January 01, 2026 08:45 PM