Post Office की इस स्कीम में पत्नी के साथ मिलकर करें निवेश, 90 दिन में होगा 45,000 से ज्यादा का फायदा
Post Office : रिटायरमेंट के बाद नियमित आय की तलाश कर रहे कपल्स के लिए यह निवेश विकल्प बेहद फायदेमंद साबित हो रहा है। पति-पत्नी मिलकर निवेश (husband wife joint account) करते हैं तो अधिकतम जमा राशि पर हर तीन महीने में ₹45,100 तक की गारंटीड कमाई मिल सकती है। सुरक्षित रिटर्न और तिमाही आय इसे बेहद आकर्षक विकल्प बनाते हैं... ऐसे में चलिए आइए नीचे खबर में जान लेते है इस योजना से जुड़ी पूरी डिटेल-
HBN News TV – (Post Office SCSS Calculator)। रिटायरमेंट (senior citizens investment) के बाद खर्चे पूरे कैसे होंगे, यह चिंता अधिकतर लोगों के मन में रहती है। नौकरी या व्यवसाय बंद होने पर रेगुलर इनकम रुक जाती है, जिससे आर्थिक दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ऐसे में पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) राहत देती है। यह पोस्ट ऑफिस की सबसे भरोसेमंद और उच्च ब्याज देने वाली योजनाओं में से एक है। आइए नीचे खबर में जान लेते है इसके बारे में विस्तार से-
Post Office SCSS में कितना मिलता है ब्याज?
पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (Post Office Senior Citizen Savings Scheme) में फिलहाल 8.2% वार्षिक ब्याज दिया जा रहा है, जो बाजार की सबसे आकर्षक दरों में से एक है। इस स्कीम में निवेशक को एकमुश्त राशि जमा करनी होती है और इसके बाद हर तीन महीने में ब्याज का भुगतान होता रहता है। नाम से ही स्पष्ट है कि यह योजना विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाई गई है।
कौन खुलवा सकता है SCSS खाता?
इस योजना में 60 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति खाता खोल सकता है। हालांकि, VRS लेने वाले सिविल और डिफेंस सेक्टर के रिटायर्ड कर्मचारियों को उम्र में छूट प्रदान की गई है।
सिविल सेक्टर: 55 से 60 वर्ष के बीच के रिटायर्ड कर्मचारी, रिटायरमेंट बेनिफिट मिलने के 1 महीने के भीतर खाता खोल सकते हैं।
डिफेंस सेक्टर: 50 से 60 वर्ष के रिटायर्ड कर्मचारी भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
इसके अलावा, पति और पत्नी चाहें तो जॉइंट अकाउंट (joint investment benefits) भी खोल सकते हैं।
Post Office SCSS में कितना पैसा कर सकते हैं जमा?
पोस्ट ऑफिस (post office savings benefits) सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में न्यूनतम ₹1,000 का निवेश किया जा सकता है, जबकि अधिकतम सीमा ₹30 लाख निर्धारित है। इस स्कीम में राशि केवल एक बार ही जमा की जाती है, जिसके बाद हर तीन महीने में ब्याज मिलता रहता है।
इस योजना में किए गए निवेश पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत छूट मिलती है, हालांकि मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लागू होता है।
First published on: November 25, 2025 11:30 AM