Toll Tax : कितने किलोमीटर के दायरे में नहीं देना पड़ता टोल टैक्स, जान लें नियम
Toll Tax : टोल टैक्स को लेकर कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि आखिर कितने किलोमीटर के दायरे में इसका भुगतान नहीं करना होता। इसी कड़ी में आपको बता दें कि हाईवे पर सफर करने वालों के लिए सरकार ने कुछ खास नियम तय किए हैं, जिनके तहत नजदीकी दूरी तय करने वाले यात्रियों को छूट मिलती है। ऐसे में नियम जान लेना हर ड्राइवर के लिए जरूरी है... तो चलिए आइए आज जान लेते है इस खबर में-
HBN News Tv – (Toll Tax Rules)। सरकार लगातार टोल प्लाज़ा के लिए नए नियम लागू कर रही है। पहले फास्टैग रिचार्ज को अनिवार्य किया गया था। अब एक नया टोल सिस्टम शुरू किया गया है: जिसमें कहा गया है यदि आपका निवास टोल प्लाज़ा से 20 किलोमीटर के भीतर है, तो आप मासिक पास बनवाकर पूरे महीने में असीमित बार टोल से आवाजाही कर सकते हैं।
फास्टैग (FASTag Rule) उपयोग में जानकारी की कमी से अक्सर बार-बार एक्स्ट्रा चार्ज कट जाते हैं, जिससे उपयोगकर्ता परेशान होते हैं। अब आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है! नियमों को समझकर आप इस अनावश्यक कटौती से बच सकते हैं। हम आपको FASTag के पूरे नियम बताएंगे ताकि आपका पैसा बार-बार न कटे और आपकी परेशानी दूर हो सके।
इतने किमी के दायरे में अब नहीं देना पड़ेगा कोई टोल –
सरकार ने सितंबर 2024 में “जितनी दूरी, उतना टोल” पॉलिसी लागू की है।इसके तहत, यदि आप 20 किलोमीटर तक का सफर कर रहे हैं, तो आपको टोल प्लाजा (toll plaza) पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। इस छूट का लाभ उठाने के लिए, आपको पहले से एक पास बनवाना अनिवार्य होगा।
इस नियम के तहत, जिन गाड़ियों को GNSS सिस्टम (location tracking technology) से ट्रैक किया जा सकता है, उन्हें 20 किलोमीटर तक की यात्रा पर कोई टोल नहीं देना होगा। सरकार ने ये सुविधा शुरू करने के लिए नेशनल हाईवे फीस नियम (National Highway Fee Rules) 2008 में बदलाव किया है। ये नियम जुलाई 2024 से कुछ नेशनल हाईवे पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया गया है।
इतने रुपये का बनवाए पास-
यह सुविधा विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए, निवासियों को केवल एक बार ₹340 का पास बनवाना होगा। यह पास उन्हें 1 महीने तक, बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के या FASTag से पैसा कटे, जितनी बार चाहें यात्रा करने की अनुमति देता है। यह एक बेहतरीन मौका है जिससे आप समय पर पास बनवाकर टोल संबंधी सभी परेशानियों से बच सकते हैं और तनाव-मुक्त यात्रा कर सकते हैं।
पास के लिए ये रहेंगे डॉक्युमेंट-
– 20 किलोमीटर के अंदर का पता साबित करने वाला दस्तावेज (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, बिजली का बिल आदि)
– वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)
– पासपोर्ट साइज फोटो (अगर जरूरत हो)
– वैध FASTag अकाउंट
– फिर जिस टोल प्लाजा से आप पास लेना चाहते हैं, वहां के प्रशासनिक ऑफिस में जाएं।
– वहां से लोकल रेसिडेंट महीने का पास पाने के लिए आवेदन फॉर्म लें।
– फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज साथ में लगाएं।
– फॉर्म के साथ 340रु की फीस (कैश, कार्ड या डिजिटल पेमेंट) जमा करें।
– टोल प्लाजा के अधिकारी आपके डॉक्युमेंट्स और जरूरी जानकारी देखेंगे।
– जब आपका आवेदन मंजूर हो जाएगा, तब आपका FASTag अपडेट कर दिया जाएगा या आपको पास की एक फिजिकल कॉपी मिलेगी (ये प्लाजा के सिस्टम पर निर्भर करता है)।
– इस तरह अब आप पूरे महीने के लिए टोल पर असीमित बार गाड़ी ले जा सकते हैं।
Commercial गाड़ियों को नहीं है अधिकार-
यह पास केवल एक ही टोल प्लाजा (toll plaza) के लिए मान्य है और इसे कहीं और इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसे आपको हर महीने उसी प्रक्रिया और फीस के साथ रिन्यू कराना होगा। अपनी गाड़ी या पते में बदलाव होने पर, तुरंत टोल अधिकारियों को सूचित करें ताकि रिकॉर्ड अपडेट हो सकें।
कमर्शियल गाड़ियां (commercial vehicles) या ऐसी गाड़ियां जो टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर से बाहर रजिस्टर हैं, उन्हें 340 रु का पास नहीं मिलेगा। 340 रु का ये मासिक टोल पास उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो टोल प्लाजा के पास रहते हैं।
First published on: November 14, 2025 03:14 PM